PF Withdrawal – कैसे निकाले अपना प्रोवाइडेंट फंड?

बहुत से लोग नौकरी छोड़ते ही या घर बनाते समय अपने पीएफ को निकालना चाहते हैं। लेकिन सही जानकारी नहीं होने से देर‑देर तक फॉर्म भरना पड़ता है। इस लेख में हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जल्दी, बिना झंझट के पीएफ निकालने का तरीका बताएंगे। पढ़िए और तुरंत कार्रवाई करें।

ऑनलाइन PF Withdrawal की स्टेप बाय स्टेप गाइड

ऑनलाइन निकालना सबसे आसान है, बस आपके पास उमंग यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। सबसे पहले EPFO की वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर ‘ऑनलाइन सेवाएं’ में जाएँ, फिर ‘ऑनलाइन पीएफ क्लेम’ चुनें। अगले स्क्रीन पर ‘पहला क्रम, अंतिम क्रम या दोनों’ में से अपना विकल्प चुनें।

अगले पेज पर अपना बैंक अकाउंट, यूएएन और पहचान प्रमाण (आधार, पैन या पासपोर्ट) भरें। आँकड़े सही भरें, नहीं तो क्लेम रिफ़्यूज हो सकता है। सभी जानकारी भरने के बाद फ़ॉर्म को सबमिट करें और ‘एडवांस पेमेंट’ या ‘क्लेम एंट्री’ विकल्प चुनें। आपका क्लेम तुरंत प्रोसेस हो जाता है और 3‑5 कार्यदिवस में बैंक में जमा हो जाता है।

ध्यान दें, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो टैक्स कटौती 10% होगी। इसलिए पीएफ निकालते समय पैन अपडेट करना फायदेमंद रहेगा। साथ ही, अगर आप 5 साल से कम पूल में रहे हैं, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से अतिरिक्त टैक्स लग सकता है। यह जानना जरूरी है ताकि बाद में आश्चर्य न हो।

ऑफलाइन या पेपर‑आधारित निकासी के तरीके

अगर इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं या यूज़र आईडी नहीं है, तो आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। EPFO के पास दो प्रमुख फॉर्म हैं – फ़ॉर्म 19 (संपूर्ण राशि निकालने के लिए) और फ़ॉर्म 10C (आंशिक निकासी)। फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें, सही जगह पर सिग्नेचर करें और दो फोटो चिपकाएँ।

फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करें: पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र या आधार), और बैंक पेयरिंग फॉर्म। यदि आप नई नौकरी में हैं, तो कंपनी HR को भी कॉपी देना होगा। सभी दस्तावेजों को एक रसीद के साथ EPFO ऑफिस या अपने नियोक्ता को दें। प्रोसेसिंग में आमतौर पर 15‑20 कार्यदिवस लगते हैं।

ऑफ़लाइन क्लेम में एक बात आसान है – अगर आपके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है, तो आप सीधे EPFO के टाइम‑टू‑टाइम काउंटर पर जाकर पूछ सकते हैं। वहां स्टाफ आपके फॉर्म को जाँच कर देगा और तुरंत प्रोसेस कर देगा। ये तरीका थोड़ा समय लेता है, लेकिन भरोसेमंद है।

पीएफ निकालते समय एक बात और याद रखें – सिर्फ़ ‘नोकरी छूटना’ ही नहीं, बल्कि ‘घर बनाना’, ‘बच्चे की शिक्षा’ या ‘स्वास्थ्य खर्च’ जैसे वैध कारण भी स्वीकार्य हैं। आप जब फॉर्म में कारण लिखते हैं, तो स्पष्ट और छोटा रखें। इससे क्लेम स्वीकृति तेज़ होगी।

अंत में, कुछ छोटे टिप्स: अपना यूएएन हमेशा अपडेट रखें, पैन कार्ड लिंक करें, और पीएफ लेवल को EPFO पोर्टल पर नियमित रूप से चेक करें। अगर आपका क्लेम रिफ़्यूज हो गया है, तो कारण जानकर तुरंत सुधार करें – अक्सर दस्तावेज़ की त्रुटि या बैंक अकाउंट mismatch कारण बनता है।

अब आप जान चुके हैं कि PF Withdrawal कैसे किया जाता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। सही दस्तावेज़ और सही प्रक्रिया अपनाएँ, ताकि पैसे जल्दी आपके खाते में पहुँचें। खुशी-खुशी अपने भविष्य का निवेश सुरक्षित रखें।

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EPFO 3.0: ATM और UPI से तुरंत PF निकासी कब से? टाइमलाइन, फीचर्स और असर
के द्वारा प्रकाशित किया गया Manish Patel 20 सितंबर 2025 0 टिप्पणि

EPFO 3.0: ATM और UPI से तुरंत PF निकासी कब से? टाइमलाइन, फीचर्स और असर

EPFO 3.0 से PF पैसा ATM और UPI के जरिए तुरंत निकालने की सुविधा आने वाली है, मगर लॉन्च में देरी हुई है. NPCI की मंजूरी मिल चुकी है और श्रम मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है. ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, ऑनलाइन करेक्शन और मोबाइल-फ्रेंडली सेवाएं भी जुड़ेंगी. ट्रेड यूनियन सेफ्टी और रिटायरमेंट-सेविंग के मकसद पर सवाल उठा रही हैं.