आयकर रिटर्न

आयकर रिटर्न, व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष की आय, कटौतियों और देय कर को सरकार को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया. Also known as टैक्स रिटर्न, it helps compute tax liability accurately. आयकर रिटर्न हर साल के अंत में जरूरी हो जाता है, चाहे आप फ्रीलांसर हों या बड़े कॉरपोरेशन में काम करते हों। सरकार की e‑फाइलिंग पोर्टल ने प्रक्रिया को जल्दी और सुरक्षित बना दिया है, इसलिए आजकल लोग अक्सर ऑनलाइन फॉर्म भरना चुनते हैं। इस टैग पेज पर हम आयकर रिटर्न से जुड़ी विभिन्न पहलुओं को कवर करेंगे – बेसिक समझ से लेकर छूटों के उपयोग तक।

इंट्रानेट रिटर्न फॉर्म, ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध आयकर रिटर्न का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इस फॉर्म को भरते समय सही टैक्स स्लैब, वित्तीय वर्ष में आय के आधार पर निर्धारित कर दरें. को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका आय स्तर पहले स्लैब में आता है, तो आप कम कर का भुगतान करेंगे, जबकि उच्च आय वाले स्लैब में अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही, वित्तीय वर्ष, अक्टूबर से अगले वर्ष के सितंबर तक का कर‑संबंधी अवधि. को ध्यान में रखते हुए मूल डेटाओं को सटीक रूप से दर्ज करना चाहिए, ताकि रिफंड या टैक्शन में देरी न हो। इन तीन मुख्य एंटिटीज़ को समझना सफल फाइलिंग की नींव बनाता है।

आयकर रिटर्न फाइल करने के प्रमुख कदम

पहला कदम है पोर्टल पर रजिस्टर करना और अपना PAN, आधार लिंक करना। दूसरा, सभी आय स्रोत – वेतन, फ्रीलांस, पूँजीगत लाभ – को इकट्ठा करना। तीसरा, सेक्शन 4‑A में कटौतियों जैसे सेक्शन 80C, 80D आदि को सही रूप से जोड़ना। चौथा, टैक्स स्लैब के अनुसार कर की गणना कर फॉर्म में भरना और अंतिम बार समीक्षा करना। अंत में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सॉर्ट कोड के साथ फॉर्म सबमिट करना, और भुगतान या रिफंड की सूचना प्राप्त करना। ये सरल स्टेप्स हर साल दोहराते हैं, इसलिए एक बार प्रक्रिया समझ ले तो अगले साल का काम आधा हो जाता है।

अब आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि हमारे पास कौन‑सी नई अपडेट, टूल और गाइड्स हैं जो आपके आयकर रिटर्न को आसान बना सकते हैं। नीचे दी गई सूची में आप नवीनतम टैक्स नियम, छूटों के उपयोग, और फाइलिंग समय‑सीमा से संबंधित विस्तृत लेख पाएँगे, जो आपके व्यक्तिगत या व्यवसायिक वित्त को बेहतर बनाेंगे।

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ITR दाखिल करना: CBDT ने नई अंतिम तिथि तय की, जुलाई 31 नहीं रहे आखिरी दिन
के द्वारा प्रकाशित किया गया Manish Patel 26 सितंबर 2025 0 टिप्पणि

ITR दाखिल करना: CBDT ने नई अंतिम तिथि तय की, जुलाई 31 नहीं रहे आखिरी दिन

CBDT ने आयुक्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को जुलाई 31 से बढ़ा कर 16 सितम्बर कर दी। तकनीकी गड़बड़ी के चलते कई बार विस्तार हुआ, अब विभिन्न वर्गों के लिए अलग‑अलग समयसीमा तय की गई है। देर से जमा करने पर सेक्शन 234F और 234A के तहत जुर्माना व ब्याज लगेगा। विभाग 24×7 सहायता प्रदान कर रहा है।